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Sunday, 22 April 2018

जम्मू व कश्मीर सरकार लाएगी अध्यादेश, बच्चियों से दुष्कर्म मामले मे मिले मौत की सजा

बच्चियों से रेप मामले मे दोषियों को मिले मौत की सजा के लिए जम्मू कश्मीर सरकार भी लाएगी अध्यादेश |
राज्य सरकार ने कहा कि बच्चियों से दुष्कर्म मामले मे अध्यादेश का मसौदा कैबिनेट के समक्ष रखेगी |




मुख्य बिंदु :
  • केन्द्र सरकार के बाद राज्य सरकार लाएगी अध्यादेश
  • नेशनल कांफ्रेन्श ने भी समर्थन की बात कही है
  • मसौदा अगले सप्ताह पेश किया जाएगा
श्रीनगर : जम्मू कश्मीर राज्य के कठुआ मे हुए 8साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद देश मे व्यप्त ष को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने भी केन्द्र सरकार की राह पर चलते हुए अगले सप्ताह सदन मे कैबिनेट के समक्ष 12वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म मामले मे दोषी को मौत की सजा मिले इससे संबंधित अध्यादेश पेश करेगी | गौरतलब है कि कल शनिवार दिनांक 21अप्रैल को केन्द्र सरकार ने पॉस्को (protection of children against sexual offences) एक्ट मे बदलाव के लिए जो अध्यादेश ला करके  कानून मे बदलाव करने की मंजूरी दे दी है  वह जम्मू कश्मीर राज्य मे लागू नही होता | 
जम्मू कश्मीर की कानून मंत्री अब्दुल हक खान ने बयान दिया है कि 'हमने पहले ही बच्चियों से बल्त्कार करने वालों को मौत की सजा देने के लिए मौत की सजा देने के लिए अध्यादेश का मसौदा तैयार कर लिया है जो अगले सप्ताह कैबिनेट की कैबिनेट बैठक मे पारित किया जाएगा' |
वहीं नेशनल कांफ्रेंश का कहना है कि दोशियों को फांसी की सजा दिलाने से सम्बंधित इस अध्यादेश का उनकी पार्टी समर्थन करती है |
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नासिर सोगामी ने कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं | सरकार को तुरंत इस अध्यादेश को पारित करना चाहिए. हमने इस अध्यादेश को पास करने के लिए पहले से ही विधानसभा के विशेष सत्र की मांग की है. 

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