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Sunday, 22 April 2018

जस्टिस लोया की मृत्यु मामले मे एसआईटी जांच नहीं कराई जाएगी : सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली: CBI जज बीएच लोया की मौत के मामले दायर याचिका के मामला : 

 सुप्रीम कोर्ट ने 16मार्च  को फैसला सुरक्षित रख लिया था| जज लोया सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे जिस मामले मे बीजेपी नेता अमित शाह आरोपी थे |



 मामला पेंडिग पड़ा था फैसला सुनाने से पहले ही जज बीएच लोया की हृद्याघात की वजह से मौत हो गयी थी | मृत्यु के बाद कोर्ट ने फैसले मे अमित शाह को आरोप मुक्त कर दिया था |
संदिग्ध मृत्यु के कारण सभी विपक्षी पार्टियों ने इस केस की जांच   SIT  से करवाने की अपील की थी |

 इसी केस संबंधित गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की SIT जांच नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी एकबार फिर कांग्रेस पर हमलावर हो गई |
जांच न कराने के लिए कोर्ट की तरफ से रखे गए मुख्य बिंदु
  • जजों की विश्‍वसनीयता पर सवाल उठाना अवमानना है
  • आपसी मतभेद मिटाने के लिए कार्ट का सहारा न लें
  • जनहित याचिका का मजाक बनाया गया है                                                   
  • जज लोया की सामान्‍य मृत्‍यु हुई इसमें कोई शक नहीं
  • जस्टिस लोया के साथ जो जज आखिरी वक्त तक थे
  • उनके बयान पर शक करने का कोई आधार नहीं है
  • इस मामले की एसआईटी जांच नहीं कराई जाएगी
  • कारोबारी या राजनीतिक झगड़े कोर्ट के बाहर निपटाएं
  • पीआईएल की आड़ में कोर्ट का वक्‍त बर्बाद न करें
  • जजों को बदनाम करने की कोशिश की गई
साथ ही न्‍यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश हो रही है.
यही मुख्य कारण है इस केस मे सुप्रीमकोर्ट ने जांच कराने से इनकार कर दिया है


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